तत्काल टिकटें नीचे दिखाए गए पहचान के 10 निर्धारित प्रमाणों (दिनाँक 01.11.2012 के पत्र सं. 2011/टीजी1/20/पी/आईडी के द्वारा जारी 2012 के वाणिज्य परिपत्र सं. 68 में यथाउल्लिखित) में से किसी एक के प्रस्तुत किए जाने पर ही नीचे वर्णित कार्यविधि के अनुसार जारी किए जाएंगी:-
1.भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया वोटर फोटो पहचान पत्र.
2.पासपोर्ट.
3.आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड.
4.आरटीओ द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस.
5.केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र जिसमें क्रम संख्या हो.
6.मान्यताप्राप्त स्कूल/कॉलेज द्वारा अपने विद्यार्थियों को जारी किया गया फोटो सहित छात्र पहचान पत्र.
7.फोटोग्राफ सहित राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक.
8.बैंकों द्वारा जारी किए गए लेमीनेटिड फोटोग्राफ वाले क्रेडिट कार्ड.
9. यूनीक पहचान पत्र “आधार”.
10.राज्य/केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिला प्रशासन, नगरपालिका निकायों और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी क्रम संख्या वाले फोटो पहचान-पत्र.
(क) इस प्रयोजन से, किसी यात्री के पहचान के सबूत की एक स्व-अनुप्रमाणित सत्यापित प्रति को माँग पर्ची के साथ संलग्न किया जाए.
(ख) पहचान के सबूत का ब्यौरा सिस्टम द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा और इसे आरक्षित टिकट और उसके साथ-साथ आरक्षण चार्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.
(ग) तत्काल टिकट बुक करने के लिए यात्री का बुकिंग कांउटर पर जाना अनिवार्य नहीं होगा, बहरहाल, सबूत को उपर्युक्त वर्णित प्रकार से भेजा जाना चाहिए.
(घ) यात्रा के दौरान, जिस यात्री का पहचान संख्या टिकट पर दर्शाया गया है, उसे टिकट पर दर्शाया गया अपना मूल पहचान का सबूत प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उस टिकट पर बुक किए गए सभी यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते माना जाएगा और उनसे तदनुसार किराया वसूला जाएगा. यात्रा के दौरान मूल पहचान का सबूत साथ रखने का संकेत टिकट पर भी आएगा, जैसा कि टिकट पर प्रदर्शित किया गया है.
(ड.) यदि वह यात्री, जिसका पहचान पत्र संख्या टिकट पर प्रदर्शित है, यात्रा नहीं कर रहा है, तो अन्य सभी यात्री, जो उस टिकट द्वारा बुक किए गए हैं, यदि गाड़ी में यात्रा करते पाए जाते हैं तो उन्हें बिना टिकट यात्रा करते माना जाएगा और उनसे तदनुसार किराया वसूला जाएगा.