दिनांक 12.11.2015 से प्रभावी संशोधित रिफंड नियम

1. रिफंड नियमों के कतिपय प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है और विस्तृत रिफंड नियमों को 1998 के बाद अधिसूचित कर दिया गया। नए रिफंड नियम 12.11.2015 से प्रभावी होंगे। 
2. रिफंड नियमों में किए गए परिवर्तनों का उद्देश्य निम्न है-  
(i). दुष्प्रयोग की संभावना को कम करना/समाप्त करना 
(ii). यात्रियों को मोबाइल टिकटिंग/प्रस्तावित पेपररहित टिकटिंग इत्यादि की सुविधा प्रदान करना।
(iii) टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलालों/एजेंटों को रोकना।
(iv) गाड़ियों के रद्द होने की स्थिति में ई-टिकटों पर किराए की स्वतः वापसी। (इसे पहले ही 01.07.2015 से लागू किया जा चुका है।). इस मामले में टीडीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं।
3. मौजूदा नियमों में किए गए प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं-

  संशोधन से पूर्व नियम( 12.11.2015 से पहले) संशोधित (12.11.2015 से प्रभावी)
1. अनारक्षित,आरएसी और प्रतीक्षासूची टिकटों के रद्दकरण के लिए प्रति यात्री लिपिकीय प्रभार (clerkage) की वसूली :- 
(i). अनारक्षित (द्वितीय श्रेणी): रू. 15. .
(ii) द्वितीय श्रेणी (आरक्षित) और अन्य श्रेणियां: रू.30
अनारक्षित,आरएसी और प्रतीक्षासूची टिकटों के रद्दकरण के लिए प्रति यात्री लिपिकीय प्रभार (clerkage) की वसूली :-
(i). अनारक्षित (द्वितीय श्रेणी): रू. 30.
(ii) द्वितीय श्रेणी (आरक्षित) और अन्य श्रेणियां: रू.60
2.

1.   कन्फर्म टिकट वाले (आरक्षित) प्रति यात्री रद्दकरण प्रभार:- 
(i). गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पूर्व न्यूनतम रद्दकरण प्रभार
प्रथम वाता./एक्जीक्यूटिव श्रेणी: रू. 120 
सेकेंड एसी/प्रथम श्रेणीः 100 रू. 
थर्ड एसी/वाता.कुर्सीयान/थर्ड एसी  

    इकॉनॉमी: 90 रू. 
    द्वितीय श्रेणी शयनयान: 60 रू.
    द्वितीय श्रेणी - 30 रू. 

(ii). 48 घंटें तक और गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 06 घंटे पूर्व उपरोक्त (i) के अनुसार न्यूनतम प्रभार के अधीन 25 की दर से 
(iii) गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 6 घंटे पूर्व और गाड़ी के नियत प्रस्थान के बाद 2 घंटे तक उपरोक्त (i) के अनुसार  न्यूनतम प्रभार के अधीन 50 की दर से
(iv) उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा 

कन्फर्म टिकट वाले प्रति यात्री रद्दकरण प्रभार(आरक्षित) :-
(i). गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पूर्व न्यूनतम रद्दकरण प्रभार 
 

     प्रथम श्रेणी वाता./एक्जीक्यूटिव: रू. 240 
  सेकेंड एसी/प्रथम श्रेणीः 200 रू. 

  थर्ड एसी/वाता.कुर्सीयान/थर्ड एसी 

  इकॉनॉमी : 180 रू. 

  द्वितीय श्रेणी शयनयान: 12रू.
  द्वितीय श्रेणी- 60 रू. 


(ii). 48 घंटें तक और गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 12 घंटे पूर्व उपरोक्त (i) के अनुसार न्यूनतम प्रभार के अधीन 25 की दर स

(iii) 12 घंटे तक और गाड़ी के नियत प्रस्थान से 4 घंटे पूर्व उपरोक्त (i) के अनुसार न्यूनतम प्रभार के अधीन 50 की दर से
 (iv) उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा

3. आंशिक कन्फर्म : गाड़ी के नियत(वास्तविक) प्रस्थान के बाद 2 घंटे तक आंशिक कन्फर्म : गाड़ी के नियत प्रस्थान के पूर्व 1/2 घंटे तक
4.

1.       अप्रयुक्त, आरएसी/प्रतीक्षासूची टिकटों पर रिफंड : लिपिकीय प्रभार की कटौती के अधीन गाड़ी के नियत प्रस्थान के बाद 3 घंटे तक । उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा

अप्रयुक्त, आरएसी/प्रतीक्षासूची टिकटों पर रिफंड : लिपिकीय प्रभार की कटौती के अधीन गाड़ी के नियत प्रस्थान के बाद 1/2 घंटे तक । उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा
5. ई-टिकटों के लिए गाड़ियों के रद्दकरण  स्थिति में:  01.07.2015 से पूर्व, रिफंड के लिए टीडीआर फाइल करना पड़ता था। काउंटर पीआरएस टिकटों के लिए नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

ई-टिकटों के लिए गाड़ियों के रद्दकरण की स्थिति में:  01.07.2015 से, स्वतः रिफंड की सुविधा प्रदान कर दी गई है। टीडीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है।  काउंटर पीआरएस टिकटों के लिए नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।