वरिष्ठ नागरिकों के लिए - महत्वपूर्ण :- 01 सितंबर, 2001 से वरिष्ठ नागरिकों को मांग करने पर यात्री आरक्षण प्रणाली के माध्यम से रियायत दी जाएगी, वर्तमान की तरह स्वत: रियायत नहीं मिलेगी। आरक्षित टिकटों के मामले में रियायत के लिए मांग आरक्षण मांगपत्र में की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को रियायती टिकट दिए जाने पर, यात्रा के दौरान उन्हें अपनी आयु अथवा जन्म तिथि संबंधी कोई दस्तावेज दिखाना होगा, यह दस्तावेज किसी सरकारी संस्थान/एजेंसी/स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। परिचय-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, किसी स्थानीय निकाय जैसे पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा जारी कोई प्रमाण-पत्र अथवा अन्य कोई विश्वसनीय या मान्यताप्राप्त दस्तावेज भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यात्रा के दौरान रेलवे कर्मचारी की मांग पर आयु का यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
दोनों ही मामलों में अन्य निबंधन एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा (रेलवे बोर्ड का दिनाँक 13.5.2011 का पत्र सं. टीसी II2161/2011/एसआरसी/नीति). सामान्य शर्तें :- दिनांक 01.12.2012 से किसी भी श्रेणी में यात्रा करने के लिए पीएनआर पर बुक किए गए किसी एक यात्री को यात्रा के दौरान पहचान के 10 निर्धारित प्रमाणों में से कोई एक मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा जिसके न होने पर उस टिकट पर बुक किए गए सभी यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहे माने जाएंगे और उनसे तदनुसार प्रभार लिया जाएगा. (रेलवे बोर्ड का 01.11.2012 का पत्र सं. 2011/टीजी1/20/पी/आईडी). 1.भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया वोटर फोटो पहचान पत्र. 2.पासपोर्ट. 3.आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड. 4.आरटीओ द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस. 5.केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र जिसमें क्रम संख्या हो. 6.मान्यताप्राप्त स्कूल/कॉलेज द्वारा अपने विद्यार्थियों को जारी किया गया फोटो सहित छात्र पहचान पत्र. 7.फोटोग्राफ सहित राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक. 8.बैंकों द्वारा जारी किए गए लेमीनेटिड फोटोग्राफ वाले क्रेडिट कार्ड. 9.यूनीक पहचान पत्र �आधार�. 10.राज्य/केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिला प्रशासन, नगरपालिका निकायों और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी क्रम संख्या वाले फोटो पहचान-पत्र. रेलवे बोर्ड के 10.1.2013 के पत्र सं. 2011/टीजी1/20/पी/आईडी के अनुसार फोटोग्राफ सहित राशन कार्ड की अनुप्रमाणित फोटोकॉपी और फोटोग्राफ सहित राष्ट्रीयकृत बैंक पास-बुक की अनुप्रमाणित फोटोकॉपी केवल कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों के माध्यम से बुक की गई आरक्षित टिकटों के मामलों में शयनयान और द्वितीय आरक्षित सिटिंग (2एस) श्रेणियों में यात्रा करने के लिए पहचान के निर्धारित प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे. फोटोग्राफ सहित राशन कार्ड की फोटोकॉपी और फोटोग्राफ सहित राष्ट्रीयकृत बैंक पास-बुक की फोटोकॉपी राजपत्रित अधिकारी अथवा मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक अथवा स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन मास्टर द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिए. उपर्युक्त व्यवस्था सभी श्रेणियों की ई-टिकट एवं तत्काल टिकट तथा वातानुकूल श्रेणियों और प्रथम श्रेणियों में यात्रा करने के लिए पीआरएस काउंटर के माध्यम से जारी की गई टिकटों के लिए लागू नहीं है. इन कोटियों के टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्री पहले की तरह मौजूदा अनुदेशों द्वारा अधिशासित होंगे. एक बारी में एक व्यक्ति से एक मांगपत्र स्वीकार किया जाता है। तथापि, यदि ऑनवर्ड/वापसी यात्रा का मामला हो तो एक ही यात्री से 2 या 3 फार्म स्वीकारे जा सकते हैं।
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श्रेणी | आरक्षण शुल्क | सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए सप्लिमेंट्री प्रभार |
वाता. प्रथम श्रेणी | Rs. 60 | Rs. 75 |
वाता. 2 टीयर | Rs. 50 | Rs. 45 |
प्रथम श्रेणी (मेल/एक्सप्रेस) | Rs. 50 | Rs. 45 |
प्रथम श्रेणी (साधारण) | Rs. 50 | --- |
वाता. - 3 टीयर | Rs. 40 | Rs. 45 |
वाता. कुर्सीयान | Rs. 40 | Rs. 45 |
स्लीपर (मेल/एक्सप्रेस) | Rs. 20 | Rs. 30 |
द्वितीय सिटिंग (मेल/एक्सप्रेस) | Rs. 15 | Rs. 15 |
स्लीपर (साधारण) | Rs. 20 | --- |
द्वितीय सिटिंग (साधारण) | Rs. 15 | --- |
शायिका/सीट नंबर दर्शाना :-
कन्फर्म आरक्षण वाले यात्रियों को बुकिंग के समय शायिकाएं आबंटित की जाएंगी और टिकट पर ही कोच और शायिका का नंबर दर्शाया जाएगा, ऐसा प्रथम वाता.कुर्सीयान और प्रथम श्रेणी कोचों के मामले में नहीं होगा। प्रथम वाता.कुर्सीयान और प्रथम श्रेणी के डिब्बा/केबिन/कूपे के नंबर चार्ट तैयार करते समय आबंटित किए जाते हैं।
रद्दकरण पर आरक्षण (R.A.C.):-
जिन यात्रियों का नाम आर.ए.सी. में आता है उन्हें आरंभ में बैठने का आरक्षित स्थान दिया जाता है और उन्हें अंतिम समय में होने वाले रद्दकरण और गाड़ी छूटने से पहले आरक्षित टिकट वाले यात्रियों के समय पर न आने के कारण खाली होने वाली शायिकाएं मिलने की संभावना रहती है।
जब आरक्षण कार्य रुक जाता है :-
किसी गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पहले तक आरक्षण काउंटरों पर उस गाड़ी के लिए आरक्षण किया जाता है, उसके बाद, आरक्षण स्टेशनों पर स्थित चालू काउंटरों से गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से एक घंटे पहले तक किया जाएगा और उसके बाद यदि खाली शयिकाएं/सीटें उपलब्ध हों तो आरक्षण टिकट संग्राहक/कंडक्टर द्वारा किया जाएगा।
मध्यवर्ती स्टेशनों से आरक्षण:-
(क) ऐसे मध्यवर्ती स्टेशनों, जहां कंप्यूटर आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, से सभी श्रेणियों में शायिकाओं के आरक्षण के लिए अनुरोध केवल यात्रा टिकटें खरीदे जाने पर स्वीकार किए जाते हैं। ऐसे मांगपत्र मध्यवर्ती स्टेशन से गाड़ी के प्रस्थान से 72 घंटे पहले उसके स्टेशन मास्टर को दिए जाने चाहिए। ऐसे आवेदन शीघ्र ही निकटवर्ती कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र को भिजवा दिए जाएंगे।
यात्री के देर से आने के कारण रद्द किया जाने वाला आरक्षण :-
यदि कोई यात्री, जिसकी शायिका या सीट आरक्षित है, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 10 मिनट पहले तक नहीं आता तो रेल प्रशासन उसका आरक्षित स्थान रद्द कर सकता है और उस स्थान को प्राथमिकता के आधार पर आर.ए.सी./प्रतीक्षा सूची वाले यात्री को आबंटित कर सकता है।
यात्रा प्रारंभ करने के स्थान में परिवर्तन :-
यदि कोई यात्री, बीच मार्ग में किसी स्टेशन से आरक्षित स्थान लेना चाहता है, उसे दूरी या आरंभिक स्टेशन के बावजूद उसकी पसंद के किसी मध्यवर्ती स्टेशन से गाड़ी में चढ़ने की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए :-