अधिकतम सीमा में निशुल्क अनुमति शामिल है.
यात्री अपने साथ डिब्बे में निशुल्क अनुमति से अधिक सामान बुक करवा कर ले जा सकते हैं, जो उपर्युक्त उल्लिखित श्रेणी के अनुसार सामान दर की अधिकतम सीमा के 1.5 गुना राशि वसूले जाने पर अनुमत होगा.
यदि कोई यात्री मार्ग में अथवा गंतव्य स्टेशन पर निशुल्क अनुमति से अधिक बिना बुक किए सामान के साथ पकड़ा जाता है तो निशुल्क अनुमति से अधिक बिना बुक हुए सामान पर पूर्व में स्केल-आर के अनुसार छह गुना प्रभार की बजाय लगेज स्केल-दर के अनुसार अर्थात् निशुल्क अनुमति से अधिक बिना बुक हुए सामान के भार पर छह गुना प्रभार वसूला जाएगा. हालांकि, यदि निशुल्क अनुमति से अधिक बिना बुक हुआ सामान या आंशिक बुक हुआ सामान पकड़ा जाता है, किंतु वह मार्जिनल अनुमति के भीतर होता है, तो लगेज स्केल-दर की 1.5 गुना राशि वसूली जाएगी. यदि कोई यात्री मार्ग में अथवा गंतव्य स्टेशन पर निशुल्क अनुमति से अधिक बिना बुक किए सामान के साथ पकड़ा जाता है तो भार ले जाने की अधिकतम सीमा से अधिक भार होने पर निशुल्क अनुति से अधिक भार पर लगेज स्केल दर के अनुसार छह गुना प्रभार वसूला जाएगा जिसकी न्यूनतम राशि 50/- रु. होगी.
उपर्युक्त मात्रा से अधिक सामान को ब्रेकयान में ले जाने के लिए पहले से बुक कराया जा सकता है.
यदि आपका सामान निशुल्क अनुमत सीमा से थोड़ा अधिक है तो आपसे आपकी श्रेणी के लिए लागू सामान्य सामान दर पर प्रभार लिए जाएंगे। यात्रा आरंभ करने से पहले अनुमत सीमा से अधिक अपने सामान को लगेज कार्यालय में अवश्य बुक करा लें, निर्धारित शुल्क का भुगतान करें और लगेज टिकट विवरणों का उल्लेख करते हुए टिकट पर एंडोर्समेंट करवा लें. स्कूटर, साइकिल आदि जैसी वस्तुओं पर निशुल्क सामान की तरह अनुमति नहीं होगी।
मार्ग में सामान की चोरी होना
सामान की चोरी, चलती गाड़ी में लूटपाट/डकैती होने पर, आप गाड़ी के कंटक्टर/कोच परिचारक/गार्ड अथवा तैनात जीआरपी कर्मियों से संपर्क कर सकते हैं. वे आपको एफआईआर फार्म देंगे, जिसे भरकर आप उन्हें सौंप सकते हैं. आपकी शिकायत आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन में दी जाएगी. पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको अपनी यात्रा रोकने की आवश्यकता नहीं है. प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर शिकायत दर्ज कराने में सहायता के लिए आप आरपीएफ सहायता बूथों पर भी संपर्क कर सकते हैं.
सामान की चोरी या क्षति होना
जिन मामलों में सामान बुक कराते हुए परेषक द्वारा सामान के मूल्य की घोषणा नहीं की जाती और निर्धारित प्रतिशत प्रभार अदा नहीं किया जाता, तो रेलवे की मौद्रिक देयता 100/-रु. प्र.कि.ग्रा. की दर से मानी जाती है. हालांकि, जहां परेषक द्वारा सामान के मूल्य की घोषणा की गई हो और निर्धारित प्रतिशत प्रभार अदा किया गया हो, वह दावा राशि प्राप्त करने का पात्र होगा, जो बुकिंग के समय घोषित सामान के मूल्य से अधिक नहीं होगी. प्रतिशत प्रभार अदा किए जाने की प्रक्रिया लगेज बुकिंग कार्यालय से पता की जा सकती है.
सामान की चोरी
निर्धारित एफआईआर फार्म हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में समय-सारणी और टीटीई/गार्ड अथवा तैनात जीआरपी कर्मियों के पास उपलब्ध होता है. इसे भरने के बाद, यह फार्म किसी भी अधिकारी अर्थात् टीटीई/गार्ड अथवा तैनात जीआरपी कर्मी को अगले पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सौंपा जा सकता है. इन सभी सेवाएओं और प्रतिबद्धताओं के लिए नागरिकों से किसी भुगतान या रिश्वत की अपेक्षा नहीं की जाएंगी
पालतू जानवरों, कुत्तों, घोड़ों, अन्य पशुओं और पक्षियों को ले जाने के नियम :
- जब तक प्रेषक नियम 1301 में दर्शाए गए मूल्य पर प्रतिशतता प्रभार के भुगतान के लिए तैयार नहीं होता, तब तक भारतीय रेल अधिनियम की धारा 77-ए के अनुसार, जानवरों को ढोने के मामले में रेलवे की जिम्मेदारी सीमित है, जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट है :- प्रति हाथी 1500/- रु., प्रति घोड़ा 750/- रु. प्रति खच्चर, ऊंट और सिंगों वाले पशु 200/- रु. प्रति गधे, भेड़, बकरी, कुत्ता और अन्य पशु या पक्षी 30/- रु.।
- जब किसी पशु का मूल्य ऊपर निर्दिष्ट राशि से अधिक हो जाता है तो प्रेषक या उसके द्वारा प्राधिकृत एजेंट को फारवर्डिंग नोट पर प्रत्येक पशु का मूल्य घोषित करना पड़ता है। प्रेषक या उसके द्वारा प्राधिकृत एजेंट को फारवर्डिंग नोट पर यह भी अवश्य रिकार्ड करना चाहिए कि वह मूल्य पर अधिसूचित प्रतिशतता शुल्क देने को तैयार है या नहीं। यदि वह मूल्य पर अधिसूचित प्रतिशतता मूल्य नहीं देने का फैसला करता है तो पशु को भारतीय रेल अधिनियम की धारा 77-ए के नियम और शर्तों के अधीन ढोने के लिए स्वीकार किया जाएगा।
- पशु के भार या घबराहट, प्रेषक या उसके एजेंट द्वारा वाहन या वैगन की ओवरलोडिंग या उनके नौकरों की गलती या लापरवाही या विलंब से उत्पन्न नुकसान या बर्बादी या क्षति के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगी, चाहे प्रेषक ने मूल्य पर प्रतिशतता शुल्क चुकाने का वचन दिया हो अथवा नहीं दिया हो।
- नियम 153 के अनुसार, परिवहन की समाप्ति के बाद पशुओं के नुकसान, क्षति, हालत बिगड़ने या गैर-सुपुर्दगी के लिए रेलवे उत्तरदायी नहीं होगी।
कुत्तों को ढोने के नियम और दरें :
- जब कुत्ते को ब्रेक-यान (डॉग बॉक्स) और/या वाता.कुर्सीयान और प्रथम श्रेणी यात्री कंपार्टमेंट में ले जाया जाता है, तब नीचे दर्शाए गए भार के आधार पर, प्रति कुत्ता न्यूतम 10/- रु. का पूर्व भुगतान करने की शर्त पर लगेज दर पर प्रभार लिया जाएगा- ब्रेक-यान (डॉग बॉक्स) में ले जाने पर 30 किलोग्राम, यात्री कंपार्टमेंट में ले जाने पर किलोग्राम। हालांकि प्रथम श्रेणी यात्री कंपार्टमेंट में किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के साथ यात्रा करने वाले "आंख वाले" कुत्ते के लिए, ब्रेक-यान में यात्रा करने वाले कुत्ते जितना ही प्रभार लिया जोगा। कुत्ते के साथ पट्टा एवं चेन अवश्य होना चाहिए। यात्रा के दौरान कुत्तों के खाने-पीने की व्यवस्था स्वयं मालिकों द्वारा की जाएगी। बिना बुक किए कुत्ते को ले जाने का पता चलने पर लगेज स्केल दर का 6 गुना प्रभार, न्यूनतम राशि 50/- रु. होगी, वसूला जाएगा।
- प्रथम श्रेणी वाता. या प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाले व्यक्ति अपने सह-यात्रियों की सहमति से, ऊपर उपबंध-1 के अनुसार प्रभार का भुगतान करके कंपार्टमेंट में कुत्ते को अपने साथ ले जा सकता है। प्रभारों का भुगतान पहले करना होगा। यदि बाद में, कुत्ते के कंपार्टमेंट में रहने पर सह-यात्री आपत्ति जताते हैं तो कुत्ते को गार्ड रूम में भेजा जोगा और इसके लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा। प्रथम-ए तथा प्रथम श्रेणी कंपार्टमेंटों में बिना बुक किए गए कुत्ते ले जाने का पता चलने पर लगेज स्केल दर का 6 गुना प्रभार, न्यूनतम राशि 50/- रु. होगी, वसूला जाएगा। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ प्रथम श्रेणी कंपार्टमेंट में यात्रा कर रही महिला, डॉग-बॉक्स दर पर भुगतान करके, जिसकी न्यूनतम राशि 10/- रु. होगी, कंपार्टमेंट में अपने साथ एक कुत्ता ले जा सकती है, परंतु उस कंपार्टमेंट में किसी और महिला के आ जाने की स्थिति में कुत्ते के उस कंपार्टमेंट में रहने के लिए उस महिला की सहमति लेना आवश्यक होगा। किसी बिना बुक किए गए कुत्ते का पता चलने पर पता लगने के प्वाइंट तक की दूरी के लिए डॉग बॉक्स दर की दोगुनी राशि तथा उससे आगे की दूरी के लिए डॉग बॉक्स दर के बराबर की दर, न्यूनतम 20/- रु. राशि, की वसूली की जाएगी।
- कुत्तों को वाता. स्लीपर कोच, वाता. कुर्सीयान कोच, स्लीपर श्रेणी या द्वितीय श्रेणी कोच में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इस नियम का उल्लघंन करके कुत्ता ले जाते हुए पकड़े जाने पर उसे तत्काल ब्रेक-यान में पहुंचा दिया जाएगा और लगेज स्केल दर का 6 गुना प्रभार, जो न्यूनतम 50/- रु. होगा, वसूला जाएगा।
- आरक्षित कंपार्टमेंट में कुत्ता ले जाने का शुल्क डॉग बॉक्स दर के अनुसार लिया जाएगा। बिना बुक किए कुत्ता ले जाने का पता लगने पर लगेज स्केल दर का 6 गुना प्रभार, जो न्यूनतम 50/- रु. होगा, वसूला जाएगा।
- बड़े कुत्तों, जिन्हें ब्रेक-यान के डॉग बॉक्स में नहीं ले जाया जा सकता, को विशेष वाहन से ले जाया जाएगा और इसके लिए उन्हीं दरों एवं शर्तों पर प्रभार वसूला जाएगा जो दरें एवं शर्तें घोड़ों के लिए लागू हैं।
बाइसिकल, ट्राईसाइकिल और आटो-व्हील अटैचमेंट के साथ ट्राईसिकल, साइड कार्ट्स, गो-कार्ट्स पेरांबुलेटर्स, रिक्शा आदि के लिए नियम और दरें.